चयन बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने का विरोध, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
शामली। माध्यमिक शिक्षक संघ (secondary teachers association) ठकुराई गुट के जिलाध्यक्ष कैप्टन रजनीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा।
ज्ञापन में विधानसभा तथा विधान परिषद में पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 द्वारा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निरस्त करने के विरोध तथा विधेयक 1982 में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु धारा 21 व धारा 18 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (selection board act) में समाहित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि धारा 21 के अंतर्गत किसी भी शिक्षक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने तथा परिलब्धियों में कमी करने से पूर्व माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन आयोग की अनुमति का प्रावधान था जिसे नवपारित विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है। शिक्षकों में इस संदर्भ में अपने सेवा सुरक्षा के लिए तथा भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है जिससे शिक्षकों में आक्रोश है।
शिक्षकों के हितों की रक्षा करने की मांग की
उन्होंने कहा कि धारा 18 के अंतर्गत मौलिक रूप से प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर ज्येष्ठतम प्रवक्ता को तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान था तथा धारा 12 के द्वारा मंडलीय चयन समिति तथा चयन बोर्ड नियमावली 1988 की धारा 14 के द्वारा शिक्षकों के पदोन्नति की न्याय संगत प्रक्रिया को भी वर्तमान विधेयक में स्थान नहीं दिया गया, जो कि तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षको के हितों की रक्षा के लिए तथा उनकी सेवा सुरक्षा के लिए उक्त धाराओं को नवपारित विधेयक में भी स्थान देने की मांग की। इस अवसर पर जिलामंत्री अंकुर कुमार, कैप्टन लोकेंद्र सिंह, प्रदीप आर्य, गुरुदास सिंह, राजवीर सिंह, राजनाथ सिंह, डा. विजय कुमार, संजीव शर्मा, सुमित कुमार, पंकज, कपिल, आशीष, अमरपाल सिंह भी मौजूद रहे।
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