अब ओयो होटलों में अविवाहित जोड़े में नहीं कर सकेंगे चेक इन
ghaziabad news जिले के ओयो होटलों में अब अविवाहित जोड़े में चेक इन नहीं कर सकेंगे।
दरअसल ओयो की ओर से होटलों के लिए नई पॉलिसी के मुताबिक कोई जोड़ा यदि होटल में चेक- इन करना चाहता है तो उन्हें आपसी रिश्ते का प्रमाण देना होगा। आॅनलाइन बुकिंग तो करा सकते हैं लेकिन रिश्ते का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जोड़े चेक इन नहीं कर सकेंगे। गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित हो रहे 192 होटलों के सील होने के बाद कंपनी की यह पॉलिसी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि कंपनी ये पॉलिसी अभी मेरठ में लागू की है। कंपनी ने यह निर्णय स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए लिया है।
ओयो कंपनी ने अपने पार्टनर होटलों को निर्देश दिए हैं कि अविवाहित जोड़ों की बुकिंग वह तब तक स्वीकार न करें जब तक कि आपसी रिश्ते का कोई मान्य प्रमाण न प्रस्तुत किया जाए।
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हम अतिथि सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं
कंपनी के रीजनल हैड पावस शर्मा ने बताया कि ओयो की अपनी क्रेडिबिलटी है। हम अतिथि सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यक्तिगत आजादी का सम्मान करने के साथ ही हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। आपराधिक वारदातों को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। मेरठ में कंपनी के द्वारा यह निर्णय लागू किए जाने के बाद गाजियाबाद में इस तरह की मांग उठना लाजिमी है।
होटलों का सराय एक्ट में नहीं मिला पंजीकरण
गाजियाबाद में सील किए गए होटल बिना किसी पंजीकरण के ही चलाए जा रहे थे, इनमें से कुछ होटल ओयो का भी नाम इस्तेमाल कर रहे थे। नए साल के मौके पर जिन होटलों का सराय एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं मिला, उन्हें सील कर दिया गया था। सिटी जोन में 56, ट्रांस हिंडन जोन में 82 और देहात जोन में अवैध रूप से संचालित 54 होटल सील किए गए हैं। इस अभियान के दौरान सिटी जोन में 122, ट्रांस हिंडन जोन में 160 और देहात जोन में 108 होटलों की जांच पुलिस- प्रशासन ने की थी।
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