ट्रेनों में वेटिंग टिकट वालों की अब नो एंट्री, पकड़े गए तो उठाना पड़ेगा…
Reservation Seats In Trains: ट्रेनों के रिर्जवेशन कोच में यात्रा करने की केवल कन्फर्म टिकट वालों की ही होगी। टिकट चेकिंग नियमों को लेकर रेलवे अब सख्त हो गया है। अब वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले मुसाफिरों की रिजर्व कोच में अब नो एंट्री हो गई है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 250-440 रुपये के बीच जुर्माना देना पड़ेगा। साथ में अगले स्टेशन पर आरक्षित श्रेणी का कोच भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं, अगर जनरल टिकट पर आरक्षित श्रेणी में कोई यात्रा करता है तो उसको ट्रेन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की दूरी का किराया और जुर्माना दोनो देना होगा। साथ में कोच भी छोड़ना पड़ेगा। रेल मंत्रालय की तरफ से हर जोन के रेलवे अफसरों को नियम-कायदे सख्ती से लागू करने के मौखिक आदेश दिए गए हैं।
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ट्रेनों में इन दिनों बेतहाशा भीड़ है। अभी से ही छठ व दिवाली के दौरान किसी भी नियमित ट्रेनों में रिर्जव बर्थ खाली नहीं है। ऐसे में रेलवे ने अपने पुराने कानून को सख्ती से लागू कर रहा है। अब कई रूटों की ट्रेन में उसी यात्री को यात्रा करने की मंजूरी दी जा रही है, जिनके पास उस कोच में कन्फर्म टिकट है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कोई नया नियम नहीं है। यह पहले से रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है। इतना जरूर है कि टिकट चेक करने की प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है ताकि वहीं यात्री सफर कर सके जिन्होंने पहले से आरक्षित बर्थ वाला कन्फर्म टिकट की बुकिंग की है।
ममले सामने आने पर हो रही कार्रवाई
बता दें कि शनिवार को पटना से नई दिल्ली आने वाली मगध एक्सप्रेस में इस तरह का मामला भी सामने आया। वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में सवार यात्रियों को कोच से बाहर किया गया। साथ में उनसे 250 रुपये के करीब जुर्माना वसूला गया। जिनके पास वेटिंग टिकट नहीं था, उनसे 750 रुपया जुर्माना किया गया। मगध एक्सप्रेस से स्लीपर कोच संख्या-6 में सवार होकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे यात्रियों का कहना था कि रेलवे पहले वेटिंग टिकट वालों को आरक्षित कोच से उतरने को मजबूर नहीं करता था। लेकिन अब सख्ती है। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों से 250 रुपये जुर्माना भी वसूला गया और उतरने के लिए भी मजबूर किया गया। अब उन लोगों के लिए मुश्किल होगी जो बिना कन्फर्म टिकट के ही रेल में चढ जाते थे।