पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर अब इस राज्य में हो रही कार्रवाई

Road Safety: टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद अब गाड़ी में पीछे सीट बेल्ट न लगाने पर पुलिस एक्शन ले रही है। कनार्टक में पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।
कर्नाटक के सड़क सुरक्षा को देख रहे एडीजीपी आर. हितेंद्र की ओर से जारी आदेश में सभी पुलिस कमिश्नरेट और एसपी से आदेश को तत्काल रूप से लागू करने के लिए कहा गया है।
कर्नाटक पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि वाहनों में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगी।

कर्नाटक के सड़क सुरक्षा विभाग को देख रहे एडीजीपी आर हितेंद्र की ओर से जारी आदेश में सभी पुलिस कमिश्नरेट और एसपी से आदेश को तत्काल रूप से लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के आदेश का भी जिक्र किया गया। हो सकता है कि इस नियम को अन्य राज्य भी लागू करें। सड़क पर चलते वक्त आगे की सीट बेल्ट न लगाने पर दिल्ली में सबसे अधिक सख्ती बरती जाती है।

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