Noida News: अब रात 12 बजे तक पार्टी की मिलेगी अनुमति, पार्टियों में बगैर लाइसेंस परोसी शराब तो होगी FIR

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Noida News: नोएडा। नोएडा और ग्रेनो में शादी समारोह और नव वर्ष की पार्टियों में बगैर लाइसेंस शराब परोसना महंगा पड़ेगा। बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब पिलाने पर जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आयोजकों को शराब परोसने से पहले आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सोमवार को विभाग ने सभी बैंक्वेट हॉल संचालकों को इस बाबत नोटिस जारी किया है। मंगलवार से शहर में शादियां शुरू हो रही हैं। नोएडा और ग्रेनो के कई शादी समारोह में शराब भी परोसी जाती हैं। वहीं नववर्ष की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जगह-जगह पार्टियों के आयोजन की तैयारी चल रही हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नववर्ष और शादी समारोह की पार्टी शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। जिसकी फीस 11,000 रुपये है। लाइसेंस के तहत रात 12 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी।

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अधिकारियों ने बताया कि बगैर लाइसेंस शराब परोसने वालों पर नजर रखने के लिए विभाग की सात टीमें तैनात रहेंगी। जो सभी आयोजन पर नजर रखेंगी। जल्द ही शहर की सभी आडब्ल्यूए, एओए और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक बुलाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा।

Noida News: 12 बजे के बाद के लिए लेनी होगी विशेष अनुमति

बार और क्लब के अलावा अगर किसी अन्य जगह पर रात 12 बजे के बाद भी पार्टी जारी रखने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि इसकी विशेष अनुमति जिलाधिकारी के स्तर से जारी होती है। अनुमति के बाद केवल एक घंटा अतिरिक्त पार्टी जारी रखा जा सकेगा। रात 1 बजे के बाद पार्टी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरडब्ल्यूए, एओए, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों को • नोटिस जारी किया गया है। किसी भी तरह की पार्टी में शराब परोसने से पहले विभाग से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही किसी अन्य राज्य की शराब भी नहीं परोस सकेंगे।

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