Noida: पत्रकार पंकज पाराशर की मुश्किलें बढ़ीं, चार्जशीट में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार हुए पत्रकार पंकज पाराशर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इन खुलासों से एक बात साफ है कि पंकज पराशर पूरी तरह सुनियोजित तरीके से गिरोह को चला रहा था।
नोएडा पुलिस की चार्जशीट में पंकज पाराशर को कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना के गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया गया है। नोएडा पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि पंकज पाराशर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में 9 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। पंकज पाराशर के विरूद्ध नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज हैं।

पुलिस के मीडिया सेल ने पत्रकार पंकज पाराशर तथा उसके साथियों के विरूद्ध जारी चार्जशीट के तथ्य सार्वजनिक किए हैं। नोएडा पुलिस के प्रेस नोट में पंकज पाराशर को कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना के गिरोह का सदस्य दर्शाया गया है। साथ ही नोएडा पुलिस के प्रेस नोट में तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट राजेन्द्र नागर तथा उसकी पत्नी पूनम नागर को भी पंकज पाराशर का सहयोगी दर्शाया गया है। राजेन्द्र नागर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बादलपु का रहने वाला है।

पुलिस ने आपने प्रेस नोट में कहा
31.01.2025 को थाना सूरजपुर पर मुकदमा वादी वीरेन्द्र पुत्र धर्मचन्द निवासी, अल्फा-1, थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा मृतक सुकेश जौहरी पुत्र श्री ओ०पी० जौहरी निवासी एस-2ध्561 शालीमार गार्डन एक्सटेशन-1, गाजियाबाद के प्लाट संख्या-डी-256, सेक्टर ओमीकोन-3, ग्रेटर नोएडा क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर की फर्जी एवं कूट रचित जीपीए अपनी पत्नी पूनम के नाम करा लेने एवं शिकायत करने पर मुकदमा वादी को जान से मारने की धमकी देकर अवैध रंगदारी मांगने एवं न देने पर डरा धमका कर चैैनल पर झूठी खबर चलाने व शूटर भेजकर हत्या करा देने की धमकी देना व अथॉरिटी की जांच के उपरांत धोखाधडी के सम्बंध में मु0अ0सं0 73/2025 धारा 420/467/468/471 आईपीसी बनाम राजेन्द्र पंजीकृत कराया गया। मुकदमा की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता पूनम पत्नी राजेन्द्र एवं पत्रकार पंकज पाराशर उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये और विवेचना में धारा 120बी/386 आईपीसी के अपराध के साक्ष्य पाये गये। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता पूनम पत्नी राजेन्द्र को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन के आधार पर बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान एवं बयान अन्य पीड़ित गवाहान एवं प्लाट के कूट रचित बैनामा एवं जीपीए की प्रमाणित प्रतियां व अन्य प्रपत्र सम्बंधित से प्राप्त किये गये। जिसके सम्बंध में अभी गहनता से जांच की जा रही है।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन की कार्यवाही में निम्न लिखित अन्य तथ्य भी प्रकाश में आये है, जो निम्न प्रकार है।
1-अभियुक्तगण का एक शातिर एवं संगठित गिरोह हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपने पद का प्रभाव एवं शातिर गैंग लीडर रवि काना के अपराधिक वर्चस्व का भय व अन्य भय दिखाकर समाज के सामान्य आम लोगों से अनुचित एवं अवैधानिक रूपयों की मॉग फिरौती के रूप में करते है, और अनैतिक रूप से रूपयों की वसूली करते है। जिनके द्वारा इस प्रकार समाज के लोगों को डरा धमका कर एवं जान से मारने की धमकी देने के भय में डालकर व अन्य भय दिखाकर अनैतिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्तिध्रूपयों को कानूनी रूप में परिवर्तित करने के लिए एक दूसरे की कम्पनियों के बैंक खाते एवं निजी बैंक खातों में व अपने सहयोगी लोगों के माध्यम से प्रयोग किया गया है। इस गैंग का मुख्य लीडर रवि काना उर्फ रविन्दर नागर है। विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य संकलन के आधार अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिनके लोगों द्वारा अपनी कम्पनियों एवं निजी बैंक खातों के माध्यम से कई करोड़ रूपयों का लेन-देन संदिग्ध होना पाया गया है। जिसके सम्बंध में और गहनता से अलग से जांच की जा रही है।

2-अभियुक्तगण द्वारा अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर एवं चैनल पर झूठी खबरें चलाने व अन्य भय में डालकर रूपये वसूली किये जाने के सम्बंध में विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत कराये गये है। जिनमें थानों से जानकारी प्राप्त की गई तो निम्न अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है।

3-अभियुक्तगण द्वारा अन्य पीड़ित गवाह श्री सन्तरपाल पुत्र रूमाल सिंह निवासी ग्राम अच्छेजा तपोभूमि दा स्कूल थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर को भी डरा धमकाकर एवं झूठी खबरे चलाने के नाम पर अवैध वसूली किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये है, जिसके सम्बंध में श्री सन्तरपाल सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

पंकज पाराशर एवं उसके साथियों द्वारा 13 लिंक डाले गये जिनसे अवैध उगाही की जा रही थी।
उपरोक्त प्रकरण में पंकज पाराशर एवं श्रीमती पूनम पत्नि राजेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

 

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