नोएडा: अवैध स्वीमिंग पूल कराएं बंद, 14 नामी स्कूलों को भेजे नोटिस
नोएडा । नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में स्विमिंग पूल को लेकर जिला खेल विभाग ने एक्शन लिया है। खेल विभाग की अधिकारी अनिता नगर ने 14 स्कूलों के स्विमिंग पूल को बंद कर दिया है। करीब एक हफ्ता पहले इन स्कूलों में अवैध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूल की सूचना के बाद खेल विभाग ने नोटिस भेजा था। आपको बता दें कि एपीजे इंटरनेशनल स्कूल में पिछले दिनों स्विमिंग पूल में सीए की डूबकर मौत हो गयी थी। जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने ऐसे स्कूलों में चिन्हित कर बंद कर दिया है।
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डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 14 नामचीन स्कूलों को नोटिस भेजे गए थे। इन स्कूलों में स्विमिंग पूल हैं और उनका अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। स्पोर्ट्स ऑफिसर ने स्कूलों से पूछा था कि नियमों के मुताबिक सिटी मजिस्ट्रेट से स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए अनुमति क्यों नहीं ली गई है? बिना अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए स्विंग पूल्स का व्यावसायिक प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब आप सभी स्कूलों से मांगा गया। जवाब नहीं देने पर या जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर स्कूलों को कार्रवाई की गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटियों और स्कूलों में स्विमिंग पूल को लेकर जिला खेल विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है।
बच्चों की तैराकी पर रोक नहीं, एहतियात बरतनी जरूरी
जिले में सभी उम्र के बच्चे तैराकी कर सकेंगे। इनके लिए प्रशिक्षण बंद नहीं किया गया, लेकिन 10 साल से कम उम्र के तैराकों के लिए एहतियात बरतनी होगी। प्रत्येक स्वीमिंग पूल पर एक प्रशिक्षक रखना अनिवार्य होगा। आरडब्ल्यू शपथ पत्र देना होगा, जिसमें बच्चों की तैराकी के दौरान जिम्मेदारी तय होगी। खेल विभाग के एक निर्देश के बाद तैराकी से जुड़े लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी, जिसे खेल विभाग ने स्पष्ट कर दिया। दस दिन पहले एक निजी स्कूल में 33 वर्षीय युवक की स्वीमिंग पूल में मौत के बाद जिला प्रशासन ने तैराकी से संबंधित नियमों में थोड़े बदलाव किए हैं। जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि सोसाइटियों के स्वीमिंग पूल में मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐस में इनकी जांच भी शुरू कर दी है। पहले आठ साल की उम्र तक के बच्चों के साथ एक अभिभावक का होना जरूरी था। जिसे अब 10 की उम्र तक के बच्चों के लिए लागू किया गया है। प्रत्येक पूल पर एक प्रशिक्षक होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला खेल अधिकारी अनीता नागर ने बताया कि बच्चों की तैराकी पर रोक नहीं लगाई गई है। बल्कि तैराकी के दौरान अभिभावक, आरडब्ल्यूए, प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई है। सभी नियमों का पालन कर बच्चे तैराकी कर सकते हैं।
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10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये होंगे नियम
जिला खेल विभाग से संसाधनों से संबंधित एनओसी लेनी होगी
तैराकी के दौरान एक अभिभावक या प्रशिक्षक साथ में होना अनिवार्य
तीन फुट से कम गहराई वाले स्थान पर ही स्वीमिंग करानी होगी
सोसाइटी में तैराकी के दौरान अभिभावक और आरडब्ल्यू की जिम्मेदारी
बच्चों और अभिभावकों को सभी स्वीमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे
सभी स्वीमिंग पूल पर लाइफ गार्ड होना जरूरी
डॉक्टर, अस्पताल, एंबुलेंस का नंबर अंकित करना होगा
सीपीआर देने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे