Noida: नोएडा : साल 2024 विदा हुआ और नए साल-2025 का स्वागत किया गया। इस मौके पर शहर के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़ी सोसायटियों तक खास इंतजाम किए गए थे। घरों में पार्टियों से लेकर होटलों, रेस्टोरेंट्स, पब और बार तक की बुकिंग पहले ही हो चुकी थी। लेकिन इस जश्न में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य था। बिना अनुमति के शराब परोसने पर जिला आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
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जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया था कि शराब परोसने के लिए पार्टी आयोजकों को एक दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना जरूरी था। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर आयोजकों पर न केवल जुर्माना लगाया गया, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। नए साल की पूर्व संध्या पर शराब की दुकानों को एक घंटे अतिरिक्त खोलने की अनुमति दी गई थी। 31 दिसंबर को ये दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहीं।
760 लोगों ने किया था लाइसेंस के लिए आवेदन
आबकारी अधिकारी ने बताया था कि उस साल पार्टी आयोजनों के लिए 760 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो पिछले साल के 558 लाइसेंस की तुलना में अधिक थे। विभाग ने दो श्रेणियों में अस्थायी लाइसेंस का प्रावधान किया था। व्यावसायिक आयोजनों के लिए 11,000 रुपये और घरेलू पार्टियों के लिए 4,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था।
जांच के लिए गठित की गई थीं 7 टीमें
आबकारी विभाग ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए 7 टीमें गठित की थीं। ये टीमें पार्टी आयोजन स्थलों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में लाइसेंस की जांच करती रहीं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया कि शराब के ठेकों पर निर्धारित दर से अधिक वसूली न हो। सेक्टर आरडब्ल्यूए और सोसायटी एओए पदाधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा गया था, जिनके माध्यम से आयोजनों की जानकारी साझा की गई और लोगों को जागरूक किया गया।