Dadri News: योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति (ऊफरउ) के समन्वय से संचालित होगा। इस दौरान पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग की प्रवर्तन एजेंसियां सख्ती से अभियान की निगरानी करेंगी। सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे कानून का पालन करते हुए ईंधन भरवाने से पहले हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ दंड नहीं बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। योगी सरकार ने नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हेलमेट पहले, ईंधन बाद मेंह्व को नियम बनाना जीवन का सबसे सरल बीमा है।
जनहितैषी पहल
योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को दंडित करना नहीं, बल्कि सुरक्षित व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया चालक और सवार दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य करती है, जबकि धारा 194ऊ उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेलमेट अनुपालन को राज्यों की प्राथमिकता बनाने की सलाह दी है।
कई विभागों का सहयोग
परिवहन आयुक्त ने बताया कि इस अभियान में तेल विपणन कंपनी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल सहित सभी पेट्रोल पंप संचालक सहयोग करेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग पेट्रोल पंपों पर आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करेगा, जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जन-जागरूकता फैलाने का काम करेगा।

