आरएलडी विधायक अशरफ अली के नौ समर्थकों पर लगा जुर्माना
कैराना। कोर्ट ने थानाभवन से RLD विधायक अशरफ अली के नौ समर्थकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि थानाभवन सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के वर्तमान विधायक अशरफ अली खान एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध वर्ष-2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान थाना बाबरी पर आदर्श आचार संहिता एवं 3 महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।
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पुलिस जांच में चन्द्रवीर, रविन्द्र, बालेन्द्र, उपेन्द्र, हिन्दपाल उर्फ संजू, मांगेराम, नसीम, दिलदार व रविन्द्र निवासीगण ग्राम हाथी करौंदा के नाम प्रकाश में आये थे। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यह मामला कैराना स्थित एमपी/एमएलए/सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी चन्द्रवीर, रविन्द्र, बालेन्द्र, उपेन्द्र, हिन्दपाल उर्फ संजू, मांगेराम, नसीम, दिलदार व रविन्द्र को मामले में दोषी करार देते हुए 2500-2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक-एक माह के कारावास का प्रावधान किया है।