New Year Celebrations: न्यू ईयर के जश्न से पहले गौतमबुद्धनगर में  लगी धारा 144
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New Year Celebrations: न्यू ईयर के जश्न से पहले गौतमबुद्धनगर में लगी धारा 144

New Year Celebrations: नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। जिले में 31 दिसम्बर 2023 से लेकर 01 जनवरी 2024 तक धारा-144 लागू रहेगी। 31 दिसंबर 2023 को नव वर्ष की पूर्व संध्या का पर्व मनाया जाएगा, जो 01 जनवरी 2024 तक चलेगा। पुलिस अफसरों को कहना है कि त्योहारों पर असामाजिक तत्वों की तरफ से शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।

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किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धारा 144 अब हुई धारा 187
गौरतलब है कि बीते सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी (1860) अब भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीएफ (1898) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे।
इसी के तहत अब अपराधों की धाराएं भी बदल गई हैं। इसमें धारा 144 भी आती है जो 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इक_ा होने से रोकती है। अब यह धारा 187 हो गई है।

इन मुख्य नियमों का करना होगा पालन

1. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा। न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

2. सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।

3. सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

4. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां पर प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।

5. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों/जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं कराएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।

6. धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सनिश्चित किया जाए।

7. शादी/बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।

8. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब/मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

9. कोई भी व्यक्ति ड्यूटीस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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