बैंक खातों में ग्राहको के नॉमिनी बनाने अब नए नियम, जानिये कब से लागू होगा नया नियम

Bank Account Nominee News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लाए गए एक महत्वपूर्ण बदलाव से बैंक ग्राहकों को अब अपने खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉकर और अन्य जमा राशियों के लिए एक के बजाय चार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) चुनने की सुविधा मिलेगी। यह नया नियम बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहक की असामयिक मृत्यु के बाद उनके परिवार या उत्तराधिकारियों को धन या संपत्ति प्राप्त करने में होने वाली जटिलताओं को कम करना है।

पहले बैंक नियमों के अनुसार, ग्राहक अपने खाते या लॉकर के लिए केवल एक ही नामांकित व्यक्ति को नामित कर सकते थे। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर चार कर दी गई है, जो समवर्ती (एक साथ सभी चार) या क्रमिक (एक के बाद एक) तरीके से हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक चार नामांकित व्यक्तियों को चुनता है, तो पहला नामांकित व्यक्ति यदि उपलब्ध न हो, तो दूसरा, तीसरा या चौथा व्यक्ति दावा कर सकेगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जहां कई सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा आसान हो सके।

आरबीआई के इस फैसले का स्वागत करते हुए वित्तीय विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम जमा राशियों की सुरक्षा और उत्तराधिकार प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में नामांकन से जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया गया है, जिसमें बैंकों को नामांकन रजिस्टर बनाए रखने और दावों के निपटारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, ग्राहकों को नामांकन फॉर्म में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि नामांकन समवर्ती है या क्रमिक, ताकि कोई भ्रम न रहे।

नए नियम के तहत, यदि नामांकित व्यक्ति ग्राहक की मृत्यु के बाद दावा करता है, तो बैंक को 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, बशर्ते सभी दस्तावेज सही हों। यह सुविधा न केवल बचत खातों, बल्कि सावधि जमा (एफडी), recurring deposits (आरडी) और लॉकर सुविधाओं पर भी लागू होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानूनी विवादों की संख्या कम होगी और परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी।

ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर तक सभी ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी दें और नामांकन प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराएं। यदि आपने अभी तक नामांकन नहीं कराया है, तो यह सही समय है कि आप अपने खाते को अपडेट करें।

यह बदलाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली को और अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो लाखों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

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