जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू, साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल होंगे सस्ते

New GST rates:

New GST rates: नई दिल्‍ली। देश में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें नवरात्रि के पहले दिन सोमवार से लागू हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने वाली जीएसटी दरों में मुख्य रूप से अब पांच फीसदी और 18 फीसदी की दो कैटेगरी होंगी। हालांकि, लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 फीसदी कर लगाया जाएगा।

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सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों और वाहन तक करीब 400 वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की है।

जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में जीएसटी और आयकर में छूट के कारण देशवासियों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई, जिससे बाजार में उपभोक्ता विश्वास और मांग में इजाफा हुआ है।

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जीएसटी दरों में बदलाव से अब बचेगा ज्यादा पैसा
देश में अभी तक जीएसटी का चार स्लैब लागू था, जिसमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी और कुछ महंगी चीजों पर अलग से सेस लगता था, लेकिन अब सरकार ने 12 फीसदी वाले 99 फीसदी सामान को 5 फीसदी में और 28 फीसदी वाले 90 फीसदी आइटम को 18 फीसदी में शिफ्ट कर दिया है। इससे आम लोगों को हर महीने थोड़ी राहत मिलेगी।

रोजमर्रा की चीजें अब पहले से होंगी सस्ती
सोमवार से साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राय फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा। पहले इन वस्‍तुओं पर 12 फीसदी या 18 फीसदी जीएसटी लगता था, अब इन्हें 5 फीसदी की स्लैब में डाल दिया गया है। वहीं, कई एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें घटाने का ऐलान भी कर दिया है। एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी 2.0 के लाभों को बिना किसी देरी के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का संकल्‍प दोहराया है। इन कंपनियों ने अपने उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य की संशोधित सूची जारी की है।

दवाओं पर राहत, मेडिकल खर्च होगा कम
अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर जीएसटी सिर्फ 5 फीसदी लगेगा। पहले ये 12 फीसदी या 18 फीसदी की स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी घटाने या कम रेट पर दवाएं बेचने का निर्देश भी दिया है।

अब घर बनाना हुआ थोड़ा और आसान
सीमेंट पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम होगी। इससे बिल्डर्स और होमबायर्स दोनों को इसका फायदा मिलेगा।

टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन की कीमतों में कटौती
अब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर भी टैक्स कम हुआ है। पहले इन पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था, अब इन्हें 18 फीसदी की स्लैब में रखा गया है। कंपनियों ने कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है, जिससे ये प्रोडक्ट्स अब ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगे।

जीएसटी कटौती का गाड़ियों पर सबसे बड़ा फायदा
छोटी गाड़ियों पर अब 18 फीसदी की जीएसटी और बड़ी गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले एसयूवी और एमपीवी जैसी गाड़ियों पर 28 फीसदी टैक्स के साथ 22 फीसदी सेस भी लगता था। जीएसटी कटौती के बाद अब कुल टैक्स घटकर करीब 40 फीसदी हो गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों की कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं। कई कंपनियों ने इसकी घोषणा कर दी है।

ब्यूटी और फिटनेस सर्विस भी हो जाएगी सस्ती
अब सैलून, गा सेंटर, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, हालांकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।

साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट जैसी चीजों पर भी राहत
हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन जैसी चीजों पर अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12 फीसदी या 18 फीसदी टैक्स लगता था।

किन चीजों पर लगेगा सबसे ज्यादा टैक्स
सरकार ने कुछ चीजों को 40 फीसदी जीएसटी स्लैब के तहत रखा है, उसमें सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएं। इसके अलावा बड़ी गाड़ियां (1200 सीसी से ऊपर, 4 मीटर से लंबी) 350सीसी से ऊपर की बाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस

उल्‍लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया है। अब कर नई दरें पांच और 18 फीसदी होंगी, जबकि विलासिता वस्तुओं पर 40 फीसदी की विशेष दर लागू होगी।

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