NEET UG 2024: नीट परीक्षा पर रोक-रद्द करने से सुप्रीम इंकार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- यूजी 2024 के 4 जून को नतीजे आने के बाद से ही चर्चाओं में है। कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में हो रहे व्यापक प्रदर्शन के बीच परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से आयोजन की मांग वाली याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच की ओर से इस याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान, परीक्षा रद्द करने और कोर्ट ने काउसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है।
नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून को दायर इस याचिका को लेकर कहा कि बिहार पुलिस की ओर से परीक्षा के पेपर लीक के आरोप की जांच हो रही है।
यह भी पढ़े : UPPCL: यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, नया कनेक्शन की दरें दोगुनी
अगली तारीख तय नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के संग जोड़ा है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई. कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ा है। हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका आंध्र प्रदेश के नीट यूजी आवेदक जरीपते कार्तिक की ओर से दायर की है। इस याचिका में एनटीए की ओर से 1536 छात्र-छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के निर्णय को चुनौती भी दी गई। इसे ‘अर्जेंट हीयरिंग’ में रखा गया है। अधिवक्ताओं वाई बालाजी और चिराग शर्मा के जरिए ये याचिका डाली गई है।