life imprisonment : बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा 31-31 हजार जुर्माने की सजा सुनायी। शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि वादी शीर्ष कुमार सिंह ने सुबेहा पुलिस को तहरीर 11जनवरी 2023 को देकर कहा था कि उनके पिता दिनेश सिंह शुकुल बाजार जाने की बात कह कर घर से निकले थे जबकि अगले दिन सुबह उनका शव नहर के किनारे पड़ा मिला।
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अपने बयान में वादी ने बताया की उसके पिता घर से पौने दो लाख रूपये भी ले गए थे विवेचना के दौरान पुलिस ने उजागर किया कि मृतक की हत्या तंत्र मंत्र द्वारा धन को दुगना करने के वायदे वाली ठगी के जलते जब्बार व इबरान ने लोहे के रॉड से प्रहार कर के की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी जब्बार निवासी बस बरौली थाना जैदपुर तथा इबरान पुत्र मोहर्रम अली निवासी पूरे लाला मजरे सेमरावा थाना कोठी को भा द स की धारा 302,394/34,411के तहत दोषी करार देकर दण्डित किया।
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