Christmas-day नोएडा/ग्रेटर नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में क्रिसमस-डे और नववर्ष के अवसर पर बगैर अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा विधिक कार्रवाई की जायेगी। मनोरंजन कर विभाग का यह नियम होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क, बारात घरों सहित अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर लागू रहेगा।
Christmas-day
गौतमबुद्व नगर के जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चन्द ने बताया कि डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले स्वामियों, संचालकों व प्रबंधकों को जानकारी दी गई है कि क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन की परिभाषा से आच्छादित कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेल, क्रीडा (घुड दौड सहित), झूला आदि मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन जनपद में संचालित होना संभव है।
उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला अधिकारी) से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि क्रिसमस डे व नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायुप्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के किए जाने वाले कार्यक्रम को बंद कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजकों से कहा है कि उक्त प्राविधानों के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पर विभागीय पोर्टल पर 30 दिन पूर्व आवेदन करके अनुमति प्राप्त करना करें तथा देय जीएसटी नियमानुसार जमा करायें। ऐसा न करने पर कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
Christmas-day