केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध, इसलिए नही किया था आवेदन

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजम ने दलीलें रखीं।

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा- दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर म्क् के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने नजरअंदाज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 बजकर 55 मिनट पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखीं। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए। हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।

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हाईकोर्ट ने बताया था गिरफ्तारी को सही
9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल यानी आज की तारीख दी थी।

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