कैथल कोर्ट का सख्त कदम, इंस्पेक्टर राजेश कुमार को लॉकअप में बंद किया, गवाही में लापरवाही पर फटकार

Kaithal Court News: हरियाणा के कैथल जिले की अदालत ने पुलिस अधिकारी की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक अनोखा फैसला सुनाया। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव हत्या मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सेशन जज मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को एक घंटे के लिए लॉकअप में बंद करने का आदेश दिया। यह घटना गुरुवार को हुई, जब इंस्पेक्टर गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन समय पर न आने के कारण उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया।

जानकारी के अनुसार, यह मामला 2021 का है, जब कैथल के सीवन थाना क्षेत्र के गांव बक्केखेड़ी में एक युवक मनीष की हत्या हो गई थी। शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस केस की जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार को सौंपी गई थी। बाद में उनका ट्रांसफर सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में हो गया, जहां वे वर्तमान में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। कोर्ट ने उन्हें कई बार गवाही के लिए समन जारी किए, लेकिन वे बार-बार गैरहाजिर रहे। इसके चलते अदालत ने जमानती और गैर-जमानती वारंट तक जारी कर दिए। आखिरकार, 29 अगस्त को कोर्ट ने कैथल एसपी को निर्देश दिए कि इंस्पेक्टर की सैलरी अटैच कर उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए।

गुरुवार को इंस्पेक्टर राजेश कुमार जब कोर्ट पहुंचे, तो सुनवाई का समय साढ़े 10 बजे था। लेकिन वे आधा घंटा लेट हो गए। इस पर जज मोहित अग्रवाल ने कड़ी फटकार लगाई और तुरंत उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक इंस्पेक्टर को कोर्ट परिसर के लॉकअप में बंद रखा गया। इस दौरान वे वर्दी में ही सलाखों के पीछे नजर आए, जो कोर्ट में मौजूद वकीलों और पुलिसकर्मियों के लिए चौंकाने वाला दृश्य था। गवाही पूरी होने के बाद दोपहर साढ़े 11 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया।

इस घटना ने पुलिस महकमा में हलचल मचा दी है। कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में इसे न्यायपालिका की सख्ती का उदाहरण बताया जा रहा है, जबकि कुछ इसे पुलिस की बढ़ती लापरवाही का प्रतीक बता रहे हैं। कैथल एसपी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन स्रोतों के अनुसार, विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों की अनुपस्थिति को रोकने के लिए एक सबक के रूप में देखा जा रहा है।

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