Jaunpur Loksabha: माफिया धनंजय सिंह को जमानत, खुद नही लड़ सकते चुनाव लेकिन पत्नी..

Jaunpur Loksabha:पूर्व सांसद और माफिया धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने सात साल की सजा को बरकरार रखा है। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दीय उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।
माफिया धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने सात साल की सजा को बरकरार रखा है। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी। साथ ही सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में वह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।

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पत्नी श्रीकलां रेड्डी बसपा से है उम्मीदवार

माफिया धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकलां रेड्डी बसपा से उम्मीदवार है। अब उनकी जमानत के बाद एक बार फिर चुनाव रोचक हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका प्रचार में दम आएंगा साथ ही उन लोगों को जोड़ने में कामयाब होंगे जो भाजपा से रूठे है।

 

मालूम हो कि पीड़ित अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में वो तीन माह जिला कारागार में बंद रहे। इसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत हुई। मामले में पुलिस ने विवेचना करके तीन माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

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