Income Tax Department Recovery: चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बैंक खाते हुए फ्रीज
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Income Tax Department Recovery: चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बैंक खाते हुए फ्रीज

Income Tax Department Recovery: नई दिल्ली। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं. अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण ना तो सैलरी देने का पैसा है और ना ही बिल के भुगतान हो पा रहे हैं.

Income Tax Department Recovery:

माकन ने आगे कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की वसूली मांगी। हमारे खातों में क्राउडफंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है।

इनकम टैक्स की फाइलिंग से जुड़ा है मामला
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 2018-19 के इनकम टैक्स फाइलिंग को आधार बनाकर करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं. ये बड़े शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है. लोक सभा चुनाव से पहले हमारे अकाउंट फ्रिज कर दिए गए हैं. कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ड्राइव के जरिए यूथ कांग्रेस से पैसा इकट्ठा करती है और वो भी फ्रीज कर दिए गए हैं.

पार्टी बैंक से नहीं निकाल पा रही है पैसे
माकन ने कहा कि पार्टी को रिटर्न फाइल करने में देर हो गई थी. लेकिन 45 दिन का टाइम दिया गया था. इसका मतलब यह नहीं है कि खाता ही फ्रीज कर दिया जाए. उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ प्रभावित हो गया है उनके पास बिजली का बिल भरने, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं. बैंक में पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं. बैंक से पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं.

कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया फैसला
बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया था. सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध नहीं माना जा सकता. इतना ही नहीं कोर्ट ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर रोक लगाते हुए एसबीआई से कहा था कि वह चुनाव आयोग को बॉन्ड का पूरा ब्योरा मुहैया कराए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिए थे कि वह ब्योरे को सार्वजनिक करे.

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