Important News: बर्थ डे पर उपहार लेगें तो देना हो टैक्स, जाने क्या कहता है कानून
वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 18 जुलाई 2023 तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) समिट कर चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। आईटीआर फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं में से एक है आपको मिले उपहार की सही जानकारी देना। आईटीआर फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले उपहार की जानकारी भी देनी होती है।
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ऐसे में आपको आईटीआर फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आरके सिंह बताते है कि आपको गिफ्ट मिल रहे है तो उन पर टैक्स लगेगा। उन्होने कहा कि इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के गिफ्ट मिले हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट्स पर लगता है।
दिवाली या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आयश् माना जाता है। इसे आपकी कुल आय (ग्रॉस इनकम) में जोड़ा जाता है। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न ( आईटीआर ) फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होती है। इस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है।कैसे लगता है गिफ्ट पर टैक्स? आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(यू) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है।
ये सब है दायरे के अंदर
चेक या कैश में मिली 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम। जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी वैल्यू 50 हजार रुपए से ज्यादा हो। 50 हजार रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें। अचल संपत्ति के अलावा 50 हजार रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी।