Noida Me PG News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अब होमस्टे, ग्रामीण होमस्टे और बीएंडबी का रजिस्ट्रेशन कराने का अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेक फास्ट एवं होमस्टे नीति 2025 के तहत इसे लागू किया है। डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति पर्यटन निदेशालय को इकाई के पंजीयन की संस्तुति करेगी। इकाई का पंजीयन तीन वर्ष के लिए होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
सभी पीजी संचालक करें जल्द से जल्द आवेदन
पेइंग गेस्ट हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा (पीजीएचओडब्ल्यूएएन) ने सभी पीजी और बीएंडबी को जल्द आवेदन कराने के लिए कहा है। पीजीएचओडब्ल्यूएएन के अध्यक्ष विशेष त्यागी ने बताया कि होमस्टे और बीएंडबी के पंजीकरण को अनिवार्य करने के नियम के लिए काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठन की मांग को मानते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करा दी है। सभी पीजी, हास्टल, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
ये है नियम
ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिल्वर वर्ग के लिए 500 रुपये और गोल्ड वर्ग के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद पर्यटन विभाग के अधिकारी भौतिक निरीक्षण करेंगे। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित जोन के कर अधीक्षक, जिला अग्निशमन अधिकारी व जिले में तैनात पर्यटन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष रखी जाएगी।
यह भी पढ़ें: Noida Police: मनीषा सिंह संभालेगी नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था

