High Court: 3 दशक से जारी मकान मालिक-किरायेदार विवाद 3 महीने में खत्म हो: हाईकोर्ट

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High Court: नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिक-किरायेदार विवाद में 80 वर्षीय महिला को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर केस का निपटारा करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने महिला की उम्र और मुकदमे की लंबित अवधि को देखते हुए यह निर्देश दिया। महिला ने 1995 में, 50 साल की उम्र में, किरायेदार से संपत्ति वापस लेने और क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी याचिका दायर की थी। तब से लगातार तारीखें पड़ती रहीं, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी अंतिम दलीलें पूरी हो चुकी हैं, जबकि प्रतिवादी पक्ष को अभी समय चाहिए। निचली अदालत ने महिला की प्राथमिकता सुनवाई की अर्जी को मुकदमों के भारी बोझ का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया।

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हाईकोर्ट ने कहा कि 30 साल तक दीवानी मामले का लंबित रहना चिंता का विषय है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 27 सितंबर की अगली सुनवाई के बाद हर हाल में तीन महीने में फैसला सुनाया जाए और निपटारे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए। बेंच ने टिप्पणी की कि बुजुर्ग और पुराने मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिकता से सुना जाना चाहिए। महिला की उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे बार-बार अदालत में पेश होने की कठिनाई से बचाना जरूरी है।

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