Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘शिवलिंग’ वाली जगह की साफ-सफाई करने की इजाजत
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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘शिवलिंग’ वाली जगह की साफ-सफाई करने की इजाजत

Gyanvapi Case: नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जब सुनवाई हुई तो हिंदू पक्ष ने एक ऐसी मांग की, जिसका मुस्लिम पक्ष ने भी विरोध नहीं किया. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील एरिया की हिंदू पक्ष ने सफाई की मांग की, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं किया.
याचिका में मस्जिद के वजूखाना के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी है।

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जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत
अदालत ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है।

हिंदू पक्ष ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का कहना है कि क्योंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जीवों से दूर रखे जाने की जरूरत है. इस तरह की गंदगी के बीच शिवलिंग का रहना असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को निर्देश दे कि वो इस एरिया की पूरी सफाई कराए.

क्या है मामला
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर केस में वकील विष्णु जियान ने कथित शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ-सफाई को लेकर याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टंकी में मछलियां मरी हुई हैं और उसे मई 2022 से ही साफ नहीं किया गया है. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी.

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