GST Relief:  खाद्य पदार्थों पर बड़ी राहत : जीएसटी काउंसिल ने 391 उत्पादों को किया करमुक्त या सस्ता

GST Relief: 

22 सितम्बर से लागू होंगी नई दरें, दूध-पनीर से लेकर रोटी-पराठा तक होंगे टैक्स फ्री

GST Relief: नई दिल्ली। उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। काउंसिल ने 391 उत्पादों पर टैक्स की दरें घटाते हुए कई आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह करमुक्त कर दिया है। अब यूएचटी दूध, छेना और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही रोटी, चपाती, पराठा और पिज्जा ब्रेड को भी टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

GST Relief:

खाद्य पदार्थों पर राहत

टैक्स फ्री: दूध (यूएचटी), छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा, पिज्जा ब्रेड

18-12% से घटाकर 5%: मक्खन, घी, बटर ऑयल, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट, पास्ता, नूडल्स, केक, बिस्किट, आइसक्रीम

सूखे मेवे और फल: खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%, बादाम, पिस्ता, हेजलनट व पाइन नट्स पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स

मिठाई व नमकीन: मिठाई, नमकीन, जैम, जेली, आचार, सॉस, आइसक्रीम पर टैक्स घटकर 5%

मांस, मछली व अन्य उत्पाद

सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स, फिश कैवियार और समुद्री भोजन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। तेंदू पत्ता, काथा व अन्य हर्बल उत्पादों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसी तरह माल्ट, स्टार्च, सब्जियों से बने थिकनर, ग्लिसरॉल और पशु तेलों पर भी अब केवल 5% कर लगेगा।

 त्योहारों से पहले राहत

सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई पर काबू पाने और आम जनता को राहत देने के लिए उठाया गया है। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे दूध, पनीर, रोटी, पराठा, मिठाई और ड्राईफ्रूट्स सस्ते होने से सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

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