GST परिषद की बैठक सम्पन्न, अपराध श्रेणी से हटे ये कानून
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GST परिषद की बैठक सम्पन्न, अपराध श्रेणी से हटे ये कानून

 

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक सम्पन्न हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण ने वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान जीएसटी से जुड़ कई मामलों के गैर-अपराधीकरण का फैसला लिया गया। सबसे ज्यादा इसी तरह के केस से दुकानदार परेशान हो रहे थे। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के दो मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता-आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे।वहीं राजस्व सचिव ने बैठक के बाद बताया कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान जो फैसले लिए गए उनमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ मामलों का गैर-अपराधीकरण करना और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी मामले में अभियोजन शुरू करने की राशि लिमिट 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करना (नकली चालान को छोड़कर) आदि शामिल हैं। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि दालों की भूसी पर कर की दर 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है। बैठक में रिफाइनरियों के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण की अनुमति 5 प्रमिशत की रियायती दर पर दी गई है।

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