Greater Noida। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में चाचा-भतीजे को दोषी ठहराया अदालत ने दोषी चाचा को एक साल और भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (SC\ST Act) ज्योत्सना सिंह ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) रोहताश शर्मा ने बताया कि दनकौर कोतवाली क्षेत्र के महमदपुर गांव में 19 जून 2015 को दो पक्षों के बीच खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। खेत में सचिन पक्ष ने विमल की गोली मारकर कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सचिन पक्ष के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने इस केस में गोली मारने वाले आरोपी सचिन और उसके चाचा मनसुख के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। न्यायालय ने सचिन को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन और मनसुख को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।