Greater Noida: सपा के नेता चमन भाटी की हत्या मामले में कोर्ट ने आज सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए रणदीप, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को दोषी करार दिया गया। वहीं साक्ष्यों के अभाव में जुगला, हरेंद्र और यतेंद्र उर्फ लाला को बरी कर दिया गया।जिला न्यायालय ने इस मामले में शामिल रणदीप भाटी, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की मजबूत पैरवी से अपराधियों को सजा हुई है।
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मालूम हो कि 25 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा में सपा नेता की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। ताजा मामले में आज सोमवार को इस मामले में रणदीप, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को दोषी करार दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की साल 2013 में 24 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर के अंदर घुसकर आरोपियों ने हत्या कर दी थी। मामले में रणदीप समेत सात आरोपियों के नाम सामने आए थे। इस हत्याकांड के बाद ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। यह हमला उस दिन हुआ था जब चमन की सुरक्षा में तैनात जवान छुट्टी पर गए हुए थे। हमलावर चमन भाटी के घर की दीवारी को फांदकर घर में दाखिल हुए थे और गोली मारकर उनकी जान ले ली थी। चमन भाटी पहले प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी केस चलाया जा रहा है।