Greater Noida: लाइफगार्ड को उम्रकैद की सजा, डीपीएस सोसाइटी 10 लाख रुपये जुर्माना

Greater Noida DPS Case:  ग्रेटर नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल को अदालत से झटका लगा है। करीब 7 साल पहले साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में स्विमिंग पूल के लाइफगार्ड को उम्रकैद की सजा हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्विशेष न्यायाधीश-2 (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने पश्चिम बंगाल निवासी चंडीदास पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लापरवाही के लिए स्कूल पर भी जुर्माना

कोर्ट ने कहा है कि लापरवाही के लिए स्कूल का संचालन करने वाली डीपीएस सोसाइटी 10 लाख रुपये का हर्जाना पीड़िता और उसके परिवार को देगी। एक महीने में इसका भुुगतान जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से करना होगा। आदेश के अनुसार 12 जुलाई 2018 को ग्रेटर नोएडा सेक्टर गामा-2 स्थित डीपीएस में नर्सरी की छात्रा को स्वीमिंग सिखाने के दौरान पूल के लाइफ गार्ड चंडीदास ने घिनौनी हरकत की थी। जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी मां से दर्द की शिकायत की थी। परिजनों ने अस्पताल में बच्ची की मेडिको लीगल जांच कराई थी। इसके बाद बच्ची के पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
स्कूल प्रबंधन ने नकारा था घटना को
ब्ता दें कि स्कूल प्रबंधन ने पहले घटना को नाकारा मगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। करीब सात साल तक चले मुकदमे में कुल 12 लोगों की गवाही हुई। अदालत ने चंडीदास को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 ए,बी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (म)/6 एवं 9 (1)/10 के तहत दोषी करार दिया। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक ने निजी वकील की सहायता से न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि स्कूल परिसर में बच्ची पर यौन हमला किया गया। इस मामले में नरमी बरती गई तो समाज को गलत संदेश जाएगा। माता-पिता अपने बच्चों को विश्वास के साथ स्कूल की देखभाल में भेजते हैं। जहां बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल की जिम्मेदारी है।

जांच कर रही महिला आईयू को जारी होगा समन
न्यायालय ने इस मामले में पुलिस की जांच अधिकारी सीता सिंह और रश्मि चैधरी को अपराध में सह-आरोपी के रूप में अभियोग में शामिल किया है। अदालत ने जांच अधिकारी सीता सिंह और रश्मि चैधरी को इस मामले में सह-आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए समन जारी करने को कहा है। अदालत ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

 

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