Greater Noida District Court: दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की सजा
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Greater Noida District Court: दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की सजा

Greater Noida । थाना बीटा 2 पुलिस (Thana Beta 2 Police) एवं अभियोजन इकाई के द्वारा पैरवी के फल स्वरुप नाबालिक के साथ दुराचार के आरोपी को जनपद न्यायालय (District Court) के एडीजे/पास्को एक्ट 2   द्वारा 20 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपए  के अर्थ दंड से दंडित किया गया। साथ ही 50 हजार रुपए न देने पर 1 वर्ष की ओर सजा का प्रावधान किया गया है।

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थाना बीटा  दो के थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बीटा दो पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ दुराचार मामले में जेल भेजे गए, आरोपी रवि साहनी पुत्र प्रभु साहनी ग्राम शाखा जिला बेगूसराय हाल पता गामा प्रथम ग्रेटर नोएडा को जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा 20 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 50 हजार रुपए न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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