Greater Noida: सीईओ के खिलाफ वारंट, प्लॉट कैंसल करने का मामला

Greater Noida: जिला उपभोक्ता आयोग लगातार ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। इसी क्रम में यूपीसीडा के सीईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये गए है। दरअसल, जिला उपभोक्ता आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ मयूर माहेश्वरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने सात दिन के अंदर पैरवी करने का वक्त भी दिया है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया आदेश आवंटी के अधिवक्ता प्रवेश नागर ने बताया कि सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र के साइट-सी में दिल्ली के रहने वाले पुष्पा आडवानी के नाम प्लॉट संख्या 77 का आवंटन किया गया था। इसे यूपीसीडा ने रद्द कर दिया।
आवंटी ने फोरम में अपील की
बता दें कि आवंटी ने फोरम में अपील की। 22 अक्तूबर 2003 को फोरम ने भूखंड को बिना किसी रेस्टोरेशन चार्ज के पुनस्र्थापित करने का आदेश दिया। साथ ही, यूपीसीडा पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस आदेश के खिलाफ यूपीसीडा ने राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। 28 जनवरी को आयोग ने यूपीसीडा के सीईओ के खिलाफ 50 हजार का जमानती वारंट जारी किया है।

 

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