Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वैसे तो अवैध निर्माण ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ता लेकिन म्यू-3 में ग्रीन बेल्ट के अंदर दुकानें बना ली गई जिन पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रीन बेल्ट में कंटेनर का डिब्बा रखा है। जिसमें किराने समेत कई अन्य सामान बेचने की दुकान चल रही है। इस संबंध में अधिवक्ता महा प्रसाद ने कई शिकायतें की है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है…
1. यह कि सेक्टर Xu-3 स्थित मकान संख्या B-422 के सामने, ग्राम डाबरा के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में दो दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है, जिसमें बाहरी व्यक्तियों को स्थान उपलब्ध कराया गया है।
2. यह कि उक्त निर्माण न केवल प्राधिकरण के नियमों एवं नगर नियोजन के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि ग्रीन बेल्ट की मूल अवधारणा — हरियाली व पर्यावरण-संरक्षण — को भी नष्ट कर रहा है।
3. यह कि उक्त स्थान पर पेड़ों की अवैध कटाई की गई है, जिन्हें बिना किसी वैधानिक अनुमति के समाप्त कर दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ग्रीन नीति व प्राधिकरण के उपविधियों के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
4. यह कि पूर्व में इसी प्रकरण में दिनांक 07.07.2024 को एक विधिवत शिकायत की गई थी, परंतु आज तक उस पर कोई ठोस, तर्कसंगत अथवा न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई है। यह प्राधिकरण की निष्क्रियता व मिलीभगत की ओर संकेत करता है।
5. यह कि ग्रीन बेल्ट में बनाए गए कंटेनर में बिजली का अवैध उपभोग हो रहा है — बिना किसी विधिवत कनेक्शन या विद्युत मीटर के। भारी लाइटें, डीप-फ्रीजर आदि चल रहे हैं जो भारी विद्युत खपत दर्शाते हैं, यह एनपीसीएल (NPCL) के नियमों का घोर उल्लंघन है और विद्युत चोरी के गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
6. यह कि सोसाइटी में जहां आम नागरिकों को छोटे-मोटे निर्माण के लिए भी अनुमतियाँ लेना अनिवार्य होता है, वहीं ऐसे व्यक्ति संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक भूमि का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं, जो अत्यंत कष्टप्रद है।
7. यह कि इस प्रकरण में सोसाइटी में लागू उपविधियों (governing by-laws) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सोसाइटी के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाना आवश्यक है।
यह भी पढ़े : इस बैंक के सीईओ ने ग्राहक के साथ कर दी धोखाधड़ी, जानिए कैसे हड़प ली प्रोपर्टी

