GRAP-3 Laws: दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब ग्रेप-3 लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 डीजल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उसके अलावा कई अन्य कार्यों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार की ओर से कक्षा आठ तक के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। चलिए बताते हैं किस किस काम पर रोक लगी है…
ये है पूरी सूची
1. बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।
2. पाइलिंग कार्य।
3. सभी विध्वंस कार्य।
4. ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग बिछाना।
5. ईंट/चिनाई कार्य।
6. आरएमसी बैचिंग प्लांट का संचालन।
7. प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग ऑपरेशन।
8. पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य।
9. सीमेंट, प्लास्टर और अन्य कोटिंग्स, मामूली इनडोर मरम्मत को छोड़कर।
10. टाइल, पत्थर और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री को काटना/पीसना और ठीक करना, मामूली इनडोर मरम्मत को छोड़कर।
11. वॉटरप्रूफिंग कार्य (रासायनिक वॉटरप्रूफिंग को छोड़कर)।
12. सड़क निर्माण गतिविधियाँ और प्रमुख मरम्मत।
13. सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंटों आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
14. कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
15. विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।
16. स्टोन क्रशर का संचालन।
17. सभी खनन और संबंधित गतिविधियाँ।
18. निर्दिष्ट जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी पर प्रतिबंध।
19. बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली-पंजीकृत डीजल एमजीवी पर प्रतिबंध।
20. बीएस-III और उससे नीचे के डीजल एलसीवी के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)।
21. दिल्ली में अंतर-राज्यीय बसों पर प्रतिबंध (सीएनजी/बीएस-VI डीजल और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले को छोड़कर)।
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