NEET-UG 2024: इन उम्मीदवारों के ग्रेस मार्कस होगे वापस, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला में क्या कहा

Supreme Court:

NEET-UG 2024:  नीट परीक्षा को लेकर विवाद के बीच आज यानी गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्कस देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का आॅपशन दिया जाएगा। इसका रिजल्ट 30 जून को आएंगे। नीट-यूजी और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई। जिन्हें नीटयूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 नीट-यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। अब छात्रों के पास कई विकल्प है।

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