खुशखबरीः यमुना प्राधिकरण के 9812 आवंटियों को मिलेगा फायदा, बोर्ड बैठक में लगी मुहर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 77 वी बोर्ड बैठक में कई अहम मामलों पर निर्णय लिए गए हैं जिसमें लीजबक, प्रतिकार दर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त, प्रतिकार, ओटीएस स्कीम, डाटा सेंटर, मिक्स लैंड यूज के साथ-साथ लॉजिस्टिक और प्राधिकरण का 2041 का मास्टर प्लान अप्रूवल को हरी झंडी दे दी गई है। प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण और सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि ज्यादातर फैसले जनता के हित में लिए गए हैं। प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान पॉलिसी योजना यानी वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी 2023 को दोबारा लाने का ऐलान कर दिया है। ओटीएस स्कीम चैथी बार आएगी और इससे 9812 अवंटियों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्हें कई तरह की पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ किए जाएंगे। इससे प्राधिकरण को भी 4439 करोड रुपए प्राप्त हो सकते हैं। ओटीएस स्कीम केवल 1 महीने के लिए आएगी 1 अगस्त 2023 से स्कीम शुरू हो जाएगी। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, आवासीय भूखंड और 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों पर भी एकमुश्त समाधान पॉलिसी लागू की गई है।

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ये है लीजबैक वाले गांव
उन्होंने बताया कि लीजबैक के  राजस्व ग्राम रूस्तमपुर, पचोकरा तहसील जेवर तथा माहे म्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपरु , आच्छेपुर, भट्टा, अट्टा गुजरान, डगूं रपुर रीलका, खेरली भाव, धनौरी, मॅूजखेडा, गुनपुरा, फतेहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, मिर्जापुर तहसील सदर आबादी संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण नियमावली 2011 संशोधित 2014 के अनुपालन में लीजबक की कार्यवाही होगी। कुल 17 गांवों के 205 प्रकरणों में प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लीजबक की अनुमति दे दी है।

इसके अलावा सेक्टर 9 में 820 एकड़ और सेक्टर 11 में 800 एकड़ के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित कुल 1620 एकड़ भूमि तथा टप्पल बाजना अर्बन सेंटर की महायोजना में मिक्स लैंड यूज के अंतर्गत गांव टप्पल की लगभग 1720 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किए जाने का निर्णय लिया गया है। सेक्टर 9 और 11 के अंतर्गत भविष्य में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई जानी है। जिसके लिए सेक्टरों में आने वाले गांव का भूमि अर्जन किया जाना आवश्यक है। यहां लॉजिस्टिक हब के साथ-साथ मिक्स लैंड यूज क्षेत्र के लिए भी भूमि अर्जन होगा। इतना ही नहीं मेडिकल डिवाइस पार्क में जिन कंपनियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एन95 मास्क को टारगेट सेगमेंट के रूप में उल्लेखित किया था अब इसे टारगेट सेगमेंट को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपना उत्पाद परिवर्तित कर सकती है। इसके लिए अनुमति दी जाएगी। किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं जिसमें उन्हें मुआवजे के साथ-साथ अन्य कई लाभ होंगे।

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प्रतिकर दर – उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पिछली बोर्ड बैठक दिनांक 20.2.2023 में Noida International Airport, जेवर से लगेऔद्याेिगक सेक्टरों यथा सैक्टर-21,28,29,32,33,10एवं09Noida International Airport के नार्थ,ईस्ट तथा वेस्ट साईट से पेरीफेरल रोड के निर्माण क्षत्रे तथा भविश्य में  सहित 500 मीटर की चैडाई में भूमि क्रय की दर रू.3100.00 प्रतिवर्गमीटर ;एक्सग्रेसिया, वार्शिकी एवं 07 प्रतिषत आबादी भख्ू ाण्ड की राषि सहितद्धअथवा रू.2728.00 प्रति वर्गमीटर ;एक्सग्रेसिया, वार्शिकी सहितद्ध व 07 प्रतिषत आबादी भूखण्ड दिये जाने के क्रय प्रस्ताव को अनुमाेिदत किया गया था। अब क्षत्रे के किसानों द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र मंे एक समान भूमि क्रय दर की मागं की जा रही है तथा कम दरांे पर भूमि देने से इन्कार किया जा रहा है जिसके कारण प्राधिकरण को उक्त के अतिरिक्त अन्य सैक्टरों यथा सैक्टर 17, 17ए, 18, 20, 22ई, 22डी, 24 आदि मंे अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा संस्थागत आवासीय वाणिज्यिकऔद्याेिगकआदिहेतुभूमिक्रयकरनेमंेकठिनाईयाॅंउत्पन्नहोरहीहैं।प्राधिकरणबोर्डद्वाराइससम्बन्धमें सुसंगत प्रस्ताव षासन को संदर्भित करने का निर्देष दिया गया। षासन से अनुमादे न/अनापत्ति के पष्चात इस पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

 

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