पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, 11 लाख का जुर्माना

Former MP Prajwal Revanna Life imprisonment:  पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में कोर्ट ने आज यानी शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में पूर्व सांसद को 1 अगस्त को दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने दो मामलों में उम्रकैद के साथ अन्य मामलों में कुल मिलाकर 11 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। सजा आज से प्रभावी हो गई है।

जुटाए गए ये सभी सबूत
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज रेप केस में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप था कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार किया। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था। जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जिससे यह मामला और भी मजबूत हो गया। अदालत में इस साड़ी को निर्णायक सबूत के रूप में पेश किया गया।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था। आरोप था कि पूर्व सांसद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच के दौरान टीम ने कुल 123 सबूत जुटाए।

सात महीनों में पूरा हो गया ट्रायल

इस जांच का नेतृत्व सीआईडी इंस्पेक्टर शोभा और उनकी टीम ने किया. इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी, जिसमें अदालत ने 23 गवाहों की गवाही दर्ज की। इसके अलावा कोर्ट ने वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की। ट्रायल मात्र सात महीनों में पूरा हो गया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

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