ghaziabad news डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने वीरवार को सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने और नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के एक से 30 सितम्बर 2025 तक “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नामक विशेष अभियान का शुभारंभ किया।
डीएम ने स्पष्ट किया कि यह कदम सड़क सुरक्षा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ लोगों की जान बचाने की एक गंभीर पहल है।
जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-201 के तहत सभी दोपहिया चालकों एवं सवारियों को भारतीय मानक ब्यूरो के जरिए प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर धारा 177 के तहत जुर्माना व अन्य दंड का प्रावधान है।
हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं
डीएम ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह अपने परिसर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल, आपका जीवन है अनमोल” का बैनर/होर्डिंग अनिवार्य रूप से लगाएं। हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों व सवारियों को पेट्रोल न दें। पंप परिसर को सीसीटीवी निगरानी में रखें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में रिकॉर्डिंग का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सकें।
सख्ती नहीं, सुरक्षा है उद्देश्य :डीएम
जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान कानूनी सख्ती से अधिक जनहित में उठाया गया अहम कदम है। इसका उद्देश्य नियमों के पालन के माध्यम से जान-माल की रक्षा करना है।
उन्होंने कहा किहेलमेट पहनना कानून नहीं, जीवन की रक्षा का माध्यम है। सभी नागरिक इसका पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।
डीएम ने दो पहिया चालकों और उनके साथ सवार व्यक्तियों से अपील की है कि हेलमेट को बोझ नहीं, सुरक्षा कवच समझें।
नियमों का पालन कर खुद को और दूसरों को दुर्घटना से बचाएं। पेट्रोल पंपों पर सहयोग करें और सीसीटीवी निगरानी को गंभीरता से लें।
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