जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने दी सख्त चेतावनी

Ghaziabad news   जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि पर आधारित मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया चार नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चल रही है। इस अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, प्राप्ति और डिजिटाइजेशन का कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर तथा बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी जताई कि कुछ बीएलओ अपने दायित्वों के प्रति पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ कर्मियों को समय सीमा के भीतर पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करने के लिए स्पष्ट आदेश दें और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से समन्वय स्थापित कराते हुए कार्रवाई करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसी कार्मिक के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पाई गई, तो विभागाध्यक्ष भी जिम्मेदार माने जाएंगे।
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एडीएम (वि.रा.) ने कहा कि दो स्थानों पर नाम होने पर केवल एक ही गणना प्रपत्र भरें


Ghaziabad news  विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के दौरान निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को दो टूक चेताया है कि यदि किसी मतदाता का नाम दो अलग-अलग मतदेय स्थलों या निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज है, तो वह केवल एक ही स्थान पर गणना प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराए। दो जगह प्रपत्र भरने पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। बूथ लेवल अधिकारी घरझ्रघर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं और उनसे भरे हुए प्रपत्र प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली 2025 में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं, उन्हें केवल एक ही स्थल पर प्रपत्र भरना अनिवार्य है। यदि कोई मतदाता दोनों स्थानों पर प्रपत्र जमा करता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि उसने दो जगह गणना प्रपत्र भरे हैं, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई होगी।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मतदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
निर्वाचन विभाग ने अपील की है कि सभी मतदाता नियमों का पालन करते हुए पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग दें, ताकि नामावलियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या दोहराव से बचा जा सकें।

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