Delhi Top News : नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर कहा है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपये की पेशकश की। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने 4 मई को सुनवाई का आदेश दिया था।
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याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया कि भाजपा उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है।
प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल की प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सात विधायकों से संपर्क किया था। ट्वीट में कहा गया था कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया, उन्होंने भाजपा के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके।
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