Delhi News: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मामले को शुक्रवार को मध्यस्थता केंद्र में भेजने का आदेश दिया। जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कई बार शादियों में रिश्ते बेहतर होने की कोई गुजाइश नहीं बचती, फिर भी एक बार कोशिश की जा सकती है। आप दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कोशिश करें। कोर्ट इस मामले पर आठ हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।
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कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 जुलाई को पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि दोनों की शादी मर चुकी है। वे पिछले 15 सालों से अलग रह रहे हैं।
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