Delhi News: पटियाला हाउस कोर्ट से आरके अरोड़ा को मिली रेगुलर जमानत
Delhi News: सुपरटेक के अध्यक्ष और प्रोमोटर आरके अरोड़ा को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। आरके अरोड़ा को कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में रेगुलर बेल दे दी है। आरके अरोड़ा को 1 लाख रुपये के बॉन्ड और इसी तरह की दो समान राशि पर जमानत दी है। आरके अरोड़ा को 700 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में साल 2022 में जून के महीने में गिरफ्तार किया गया था।
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एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने आरके अरोड़ा को जमानत दी है। इस मामले में एडवोकेट तनवीर अहमद मीर, एडवोकेट यश दत्त, एडवोकेट कार्तिक वेणु, एडवोकेट शाश्वत सरीन, एडवोकेट आरियाना अहलुवालिय और एडवोकेट वैभव सूरी ने दलीलें पेश की है। ईडी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनियों के खिलाफ धारा 120इ, 406, 420 और 467/471 के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से जो पैसे जुटाए गए थे उन पैसों को प्रॉपर्टी ख?ीदने के लिए ग्रुप कंपनियों में डायवर्ट किए गए थे।
आरके अरोड़ा के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। आरोप है कि सुपरटेक ने कई निवेशकों से मकान के नाम पर पैसे लिए लेकिन इन लोगों को अब तक मकान नहीं दिया गया। पिछले साल अप्रैल के महीने में ईडी ने रियल एस्टेट ग्रुप और उसके निदेशकों की 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले के सेक्टर-96 में स्थित सुपरटेक के कार्यालय को जांच एजेंसी ने सील कर दिया था। आरके अरोड़ा के खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी।
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