Delhi News: नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 के तहत गिरफ्तार आरोपितों में से नौ को जमानत दे दी है। स्पेशल जज अमिताभ रावत ने इन आरोपितों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जिन आरोपितों को जमानत दी है उनमें ध्रुव खट्टर, रितेश कुमार, रवींद्र गुप्ता, हाजीम इम्तियाज, मीर गजनफर गुल, अर्पित सिंह चटवाल, मयंक वर्मा, यशु प्रसाद और अभिषेक बिष्ट शामिल हैं।
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कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपित 24 जुलाई से हिरासत में हैं। आरोपित नौजवान हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वे दस्तावेजी हैं और डिजिटल उपकरण जब्त किये जा चुके हैं। सीबीआई के मुताबिक ये सभी साइबर ठग गुरुग्राम में कॉल सेंटर का संचालन करते थे और यहीं से विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई 2024 को केस दर्ज किया था और इस फ्रॉड के खुलासे के लिए जांच शुरू की थी। सीबीआई ने दिल्ली और साइबर सिटी गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में खुलासा हुआ कि डीएलएफ गुरुग्राम से साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। इसका संचालन डीएलएफ गुरुग्राम स्थित एक कॉल सेंटर किया जा रहा था। सीबीआई ने साइबर ठगों के कब्जे से 130 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, 65 मोबाइल फोन और 5 लैपटॉप बरामद किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पीड़ितों की जानकारी, दस्तावेज, कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बरामद किया था। बतादें कि 24 जुलाई को सीबीआई ने 43 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।