Delhi News: हाईकोर्ट का पुलिस-नगर निकाय को  निर्देश,चांदनी चौक में अतिक्रमण करने वालों पर लें ऐक्शन
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Delhi News: हाईकोर्ट का पुलिस-नगर निकाय को  निर्देश,चांदनी चौक में अतिक्रमण करने वालों पर लें ऐक्शन

Delhi News:। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और नगर निकाय को चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस और निगम को क्षेत्र में अतिक्रमण पर सतत निगरानी रखनी होगी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) गठित करना चाहिए ताकि फैसले का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही अदालत ने आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया या दोबारा ऐसा हुआ तो संबंधित दिल्ली नगर निगम के सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट और कोतवाली पुलिस स्टेशनों के रऌड को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत का आदेश चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की एक याचिका पर आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि चांदनी चौक में नॉन-हॉकिंग/नॉन-स्क्वाटिंग क्षेत्रों में फेरीवालों की गतिविधियां बंद की जाएं।

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न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा- हम इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करते हैं कि प्रतिवादी 07/12/2023 के अपने मिनट्स में एसटीएफ की ओर से निर्धारित किए गए कार्यों का सख्ती से पालन करेंगे। इसका अनुपालन नहीं किए जाने पर अदालत सख्त रुख अपनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा भी शामिल रहे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इलाके की दिन-प्रतिदिन के आधार पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। अतिक्रमकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है या फिर से होता है, तो संबंधित क्षेत्र के एमसीडी के सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट और कोतवाली के एसएचओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत ने कहा कि उसके निदेर्शों के अनुसार, एसटीएफ ने एक बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अधिकारी इस संबंध में विभिन्न उपाय करेंगे, जिनमें नियमित आधार पर संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान और नियमित निगरानी शामिल हैं।

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