Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की है। हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गई है। यदि हाई कोर्ट जमानत पर स्टे लगाती है तो केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
Delhi Liquor Scam Case:
जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाय गया। आदेश को अपलोड नहीं किया गया। हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया।’ एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं, उन्हें निजली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था।
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जज न्याय बिंदु ने दी थी जमानत, ईडी को 48 घंटे का नहीं दिया मौका
कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को स्पेशल जज न्याय बिंदु ने जमानत दी थी।आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया कि जमानत बॉन्ड पर साइन को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है। लेकिन जज न्याय बिंदु ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जमानत बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।
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