Dadri News: सीआरपीएफ के पूर्व जवान को आजीवन कारावास, व्यापारी को मारी थी गोली

Dadri News:  जिला कोर्ट ने व्यापारी की हत्या के मामले में सीआरपीएफ के पूर्व जवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । दोषी पर 81 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीआरपीएफ के जवान ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से व्यापारी की गोली मारकर हत्या की थी।
एडीजीसी क्राइम भाग सिंह भाटी ने बताया की दादरी के मोहल्ला ठाकुरान में सीआरपीएफ का जवान सतीश परिवार के साथ रहता है। 26 जून 2017 की रात करीब 10 बजे व्यापारी बलदेव यादव अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उसी समय आरोपी सतीश शराब के नशे में गली में अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर रहा था। इस दौरान व्यापारी ने इसका विरोध किया और सतीश से फायरिंग करने के लिए मना किया। इसी बात को लेकर नशे में धुत सतीश ने बलदेव के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतक की बेटी सविता यादव ने आरोपी सतीश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। तफ्तीश के बाद इस मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पूर्व में सीआरपीएफ में तैनात रह चुका है।
साक्ष्य और गवाह पर आजीवन कारावास
इसके अलावा परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। दूसरी ओर, अभियोजन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी ने हत्या जघन्य अपराध किया है और उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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