‘तत्काल प्रभाव से रद्द करें ट्रांसफर आदेश’

पश्चिम बंगाल में एसआईआर अधिकारियों के ट्रांसफर पर चुनाव आयोग का सख्त निर्देश

New Delhi news पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने मुख्य सचिव को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एसआईआर में शामिल किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। यह निर्देश 27 अक्टूबर 2025 के पत्र के अनुच्छेद 4 के तहत दिया गया है, जिसमें एसआईआर अवधि के दौरान अधिकारियों के तबादले पर सख्ती का प्रावधान है।

चुनाव आयोग ने 28 नवंबर 2025 के पत्र से 12 मतदाता सूची पर्यवेक्षकों और 5 संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की घोषणा की थी। ये अधिकारी एसआईआर के लिए आयोग के अधीन हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कि बंगाल सरकार ने 1 दिसंबर 2025, 20 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 की अधिसूचनाओं के जरिए तीन आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए। इनमें आईएएस अश्विनी कुमार यादव (उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर), आईएएस रणधीर कुमार (उत्तर 24 परगना और कोलकाता उत्तर) तथा आईएएस स्मिता पांडे (पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और बीरभूम) शामिल हैं।

ट्रांसफर आदेश तत्काल रद्द करने का आदेश

आयोग ने इन ट्रांसफर आदेशों को अपने निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। साथ ही, भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई करने से पहले आयोग से अनिवार्य सहमति ली जाए। यह कदम मतदाता सूची के संशोधन प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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