Breaking: फ्लैटों में बनाए गए अवैध निर्माण पर प्राधिकरण जल्द लेने वाला है यह निर्णय

illegal construction in Noida News in Hindi: नोएडा प्राधिकरण की और से जारी किये गए धारा 10 के नोटिस पर अफसर विचार कर रहे है कि इनका क्या किया जाए। दरअसल, खुद की बनाई हुई दो-तीन मंजिला बनाए गए हाउसिंग व कॉपरेटिव हाउसिंग के फ्लैटों में अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर जल्द फैसला लेगा। विभाग अतिक्रमण में चिन्हित होने पर सभी फ्लैटों को धारा 10 के नोटिस जारी कर रहा है।
फ्लैटों के बेचने या लोन लेने पर रोक
बता दें कि जब तक धारा 10 के नोटिस का स्पष्टीकरण नही आ जाता तब तक इन फ्लैटों के बेचने या लोन की मंजूरी पर रोक रहेगी। यथोचित जवाब आने के बाद शासन से सलाह लेकर एक पॉलिसी के रूप में इस समस्या का समाधान करने की तैयारी है। वहीं मौजूदा समय में प्राधिकरण के हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग विभाग दोनों की तरफ से इन पुराने फ्लैटों में अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

हाउसिंग विभाग से अब तक 3500 से ज्यादा फ्लैट आवंटियों के नाम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं ग्रुप हाउसिंग में शामिल सेक्टर- 28, 29, 37 के फ्लैट व मकानों को भी नोटिस जारी होने की शुरुआत हो गई है।

इन सोसाइटी में रहने वालों को भेजे नोटिस

प्राधिकरण की तरफ से मानसरोवर योजना सेक्टर-52, शताब्दी विहार सेक्टर-61, 52, अरावली व धवलगिरी, नीलगिरी अपार्टमेंट सेक्टर-34, 11, एचआईजी एलआईजी हाउसिंग सेक्टर-82, 71, जनता फ्लैट सेक्टर-71, 11, 12, 73, एचआईजी फ्लैट सेक्टर-105, डूप्लेक्स सेक्टर-108, एलआईजी फ्लैट सेक्टर-99, एमआईजी फ्लैट सेक्टर-27, 26, 20 श्रमिक कुंज सेक्टर-66, 93, 93 ए, 122 व अन्य में नोटिस जारी किए गए हैं।

आवंटियों ने की कार्रवाई रोकने की उठाई मांग

नोएडा प्राधिकरण से बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए जाने के बाद इन फ्लैटों के आवंटी सकते में आ गए हैं। आरडब्ल्यूए व अन्य संगठन नोएडा प्राधिकरण पहुंच कर आगे आवंटन निरस्त करने या तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। विकल्प दिया जा रहा है कि दंडात्मक शुल्क लेकर किया गया अतिक्रमण वैध किया जाए। लेकिन प्राधिकरण इस पर सहमत नहीं है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि कई जगहों पर अतिक्रमण कर खाली जमीन को घेर लिया गया है।

 

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