2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित पथराव और दंगा करने के एक मामले में ताहिर हुसैन को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े पथराव के एक मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि ताहिर हुसैन के घर के बाहर सड़क पर भीड़ ने पुलिस टीम पर किए गए पथराव के कारण अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए कदम उठाने पड़े। अदालत ने कहा, सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके इस तरह के कृत्य जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के समुदायों के बीच सद्भाव के प्रतिकूल थे। उन्होंने अपने कार्यों से सार्वजनिक शांति भंग की। अदालत ने तीन नवंबर को इसी मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी को बरी कर दिया था। अब देखना ये है कि कोर्ट ताहिर को क्या सजा मुकरर्र करती है।