BIG BREAKING:आपत्तियां खारिज,अब अवैध फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर
नोएडा । अब अपनी सांसे रोक सकते है क्योकि जो फार्म हाउस आपको वेध बताकर बेचे गए थे उन पर प्राधिकरण बुलडोजर चलाने जा रहा है। नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Authority CEO) रितु माहेश्वरी ने कहा है कि यमुना के खादर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए सभी फार्म हाउस इसको जल्दी गिराया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर इन फार्म हाउस मालिकों आपत्तियां दाखिल की थीं। उन सभी आपत्तियों का कानूनी तौर पर निस्तारण किया गया है। आपत्तियां निर्बल पाई गई हैं। लिहाजा, खारिज कर दी गई हैं। अब जैसे ही गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट फोर्स उपलब्ध करवाएगा सारे फार्म हाउस ध्वस्त किए जाएंगे।
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यमुना खादर में बने सारे फार्म हाऊस अवैध घोषित (All the farm houses built in Yamuna Khadar declared illegal)
यमुना खादर क्षेत्र में बनाए गए सभी फार्म हाउसेस को नोएडा प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है। इन सभी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट के तहत घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इन फार्म हाउसेस को तोड़ने के लिए पिछले साल सीईओ रितु महेश्वरी ने आदेश दिया था। प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नोटिस को फार्म हाउस मालिकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में नोटिस को उचित नहीं माना था।
अदालत ने पूरी प्रक्रिया नए सिरे से अमल में लाकर प्रत्येक फार्म हाउस मालिक की आपत्तियों का निस्तारण करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीईओ ने आपत्तियां मांगी और उनका निस्तारण किया है। रितु महेश्वरी (Ritu Maheshwari) ने बताया कि फार्म हाउस मालिकों की ओर से आई आपत्तियों पर सुनवाई की गई। सभी का पक्ष सुना गया है। यमुना खादर क्षेत्र में निर्माण करना पूरी तरह अवैधानिक है। यह एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को फोर्स उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। जैसे ही फोर्स मिल जाएगा, सभी अवैध फार्म हाउस ध्वस्त कर दिए जाएंगे।