Big Breaking: नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना हो गया और महंगा, किसानों को मिली बड़ी राहत

214th meeting of the Authority: नोएडा प्राधिकरण की संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो गया है, दरअसल आज लखनऊ में संपन्न हुई प्राधिकरण की 214 वीं बैठक में अलग अलग प्रकार की संपत्तियों के रेट बढ़ाने पर सहमति होने के बाद मोहर लग गई। 2024 25 में ये दरे लागू होगी। प्राधिकरण की और से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि  वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवासीय भूखण्ड की ए+ श्रेणी को यथावत रखते हुए अवशेष श्रेणियों ए से ई के सैक्टरों की वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है। ग्रुप हाउसिंग की समस्त श्रेणियों में वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है। संस्थागत उपयोग की शेष श्रेणियाँ जो आवासीय दरों से Linked नहीं हैं, उनकी वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है तथा आवासीय दरों से Linked श्रेणियों में स्वतः वृद्धि की गई है। संस्थागत उपयोग के अन्तर्गत कॉरपोरेट ऑफिस की दरें आवासीय उपयोग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की दरों पर यथावत रखी गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान दरों में 6% की वृद्धि की गई है।  ट्रांसपोर्ट नगर- समिति द्वारा ट्रांसपोर्टनगर की दरों को आईटी / आईटीईएस की फेसवाईज पुनरीक्षित दरों के 1.5 गुना के आधार पर निर्धारित गई है।  संस्थागत एवं औद्योगिक क्षेत्र के फेस-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की IT/ITES एवं डाटा सेन्टर उपयोग की परिसम्पत्तियों की दरों में [ 6% की वृद्धि की गई है।  वाणिज्यिक उपयोग की वर्तमान प्रचलित दरों को यथावत रखा गया है।

 

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समय से निर्माण न करने वालों को ऐसे मिलेगी राहत

आवासीय भूखण्डों में सशुल्क 12 वर्षों की अधिकतम समयवृद्धि के उपरान्त भी भवन निर्माण न करने की दशा में 12 वर्षों के उपरान्त आवंटन दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सशुल्क अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान करने के संबंध में- प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 28.12.2022 के मद सं0 208/4 में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए आवासीय भूखण्ड परिसम्पत्तियों में निर्धारित अवधि से 12 वर्षों के पश्चात जनहित में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:- “आवासीय भूखण्ड परिसम्पत्तियों के ऐसे आवंटी जिनके द्वारा पटटा प्रलेख में उल्लिखित भवन निर्माण के लिए नियत समयावधि के उपरान्त 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी भवन निर्माण पूर्ण कर अधिमोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे सभी आवंटियों को सशुल्क समयविस्तार के लिए कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने की तिथि से आगामी 3 माह की अवधि तक आवेदन करने के लिए अन्तिम अवसर प्रदान किया जायेगा।”

किसानों के लिए खुशखबरी

मूल आवंटी (कृषक) अथवा उनके नैसर्गिक उत्तराधिकारीगण द्वारा आवंटित भूखण्ड के विक्रय अथवा दान / वसीयत नहीं की गयी है तो ऐसे प्रकरणों में प्राधिकरण में प्रचलित नीति के अनुसार पट्टा प्रलेख के निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष तक भवन निर्माणके लिए अनुमन्य समय सीमा के उपरान्त 03 वर्ष का अतिरिक्त समयविस्तारिकरण निःशुल्क दिये जाने हेतु प्रस्ताव अर्थात पट्टा प्रलेख की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ भवन निर्माण हेतु निःशुल्क समयवृद्धि प्रदान की जायेगी। पूर्व में जिन भूखण्डों के सापेक्ष समयविस्तारिकरण शुल्क प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया जा चुका है उन पर यह प्रस्ताव प्रभावी नही होगा अर्थात भवन निर्माण हेतु समयविस्तारिकरण के मद में जमा करायी गयी धनराशि न तो वापस की जायेगी और न ही समायोजित की जायेगी। इसके उपरान्त प्राधिकरण की समयविस्तारिकरण के लिए लागू नीति के अनुसार सःशुल्क समयवृद्धि प्रदान की जायेगी। यदि मूल आवंटी (कृषक) अथवा उनके नैसर्गिक उत्तराधिकारीगण द्वारा आवंटित भूखण्ड का विक्रय / हस्तान्तरण अथवा दान / वसीयत कर दी जाती है तो अन्तरण / नामान्तरण की तिथि ही अनुमन्य निःशुल्क अवधि ही देय होगी। इसके उपरान्त सःशुल्क समयवृद्धि प्रदान की जायेगी।

 

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